चारपहिया वाहनों पर ऋण
बीसीसीएस लिमिटेड, नई खरीद और पूर्व स्वामित्व वाले वाहन पर चार पहिया ऋण प्रदान करता है। पूर्व स्वामित्व वाले चार पहिया वाहन के मामले में, वाहन की आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण के लिए, अधिकतम ईएमआई प्रस्तावित ऋण किस्त को शामिल करने के बाद आवेदक की शुद्ध आय का 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऋण की क्षमता
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ब्याज दर
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6 से 36 माह |
18.00%
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चार पहिया वाहन हेतु ऋण सीमा
- सोसायटी द्वारा चार पहिया वाहन की मार्केट किमत का 70 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है एवं अधिकतम 250000/- रूपये (दो लाख पच्चास हजार रूपये) तक ऋण सुविधा उपलब्ध है।
- सोसायटी द्वारा वाहन की मार्केट कीमत को आॅटोमोेबाईल इंजिनियर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एवं साथ ही इन्श्योरेन्स में वर्णित कीमत से ज्यादा ऋण उपलब्ध नहीं करवाती है।
- ऋण अधिकतम समय सीमा 36 माह तक के लिए देय होगा।
वाहन ऋण लेने हेतु निम्न
- बी. सी. सी. एस. लि. से वाहन ऋण लेने हेतु सदस्य को निम्न की पूर्ति करनी होगी -
- ऋण लेते समय सदस्य कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता एवं जमानती दोनो उदयपुर जिले के मूल निवासी होने चाहिए।
- वाहन का फस्ट पार्टी इन्श्योरेन्स होना आवश्यक हैं।
वाहन ऋण हेतु दस्तावेज
- पते हेतु वेध दस्तावेज - बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलिफोन बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।
- पहचान हेतु वेध दस्तावेज - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड इत्यादि।
आवेदनकर्ता हेतु अन्य आवश्यकताएं
- आवेदनकर्ता को ऋण आवेदन पत्र में दस्तावेज के अनुसार सही जानकारी भरनी हैं।
- स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट फोटोग्राफ सहित निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करके ऋण आवेदन पत्र को जमा करवाना पड़ता हैं।
- ऋण आवेदन पत्र पूर्णतया भरे हुए होने चाहिए, हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए एवं फोटो लगे हुए होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता सोसायटी का सदस्य होना चाहिए एवं कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- जिस वाहन हेतु ऋण लिया जा रहा हैं उस वाहन की आर. सी. बुक में सोसायटी के नाम का हाईपेथिकेशन (HPN) लगा होना चाहिए।
- ऋण की मासिक किश्त ऋणी की मासिक आय की 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती हैं।
- सोसायटी नियमानुसार, आवश्यक होने पर ऋण की सुरक्षा हेतु सेक्युरिटी चेक ऋणी सदस्य से लिये जाते हैं।
ऋण प्रक्रिया हेतु प्रोसेसिंग एवं इन्श्योरेन्स शुल्क
- सोसायटी द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) फीस विभिन्न ऋण योजनों मेें अलग से निर्धारित कि जाती है।
- सदस्य को ऋण की समयावधि तक के लिए वाहन का इन्श्योरेन्स करवाना अनिवार्य होता हैं जिसका शुल्क ऋण की किश्त के अलावा देय होता हैं।
- चार पहिया वाहन का प्रोसेसिंग शुल्क व भौतिक सत्यापन कर चार्ज एक बार ऋण केे समय देना आवश्यक होगा।